अंतरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर निम्न कार्यवाही करें |
1 आप निम्नानुसार मूल प्रमाण पत्र एवं फ़ोटोस्टेट प्रतियाँ लेकर आवेदित महाविद्यालय
में मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु निर्धारित तिथियो में उपस्थित हों |
2 मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जांच के बाद ही ई-मित्र पर निर्धारित तिथियो में
शुल्क जमा होगा |
आपके द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नही करवाने पर आपका प्रवेश अवसर स्वत: समाप्त
हो जायेगा |
निम्नांकित प्रमाण पत्रों में से जो आप पर लागू होते हों, महाविद्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने हैं:-
1. अर्हकारी / समकक्ष परीक्षा की समस्त मूल अंकतालिकाएं (पार्ट-I, पार्ट-II व पार्ट-III/ समस्त सेमेस्टर/ 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में चारों वर्षों की तथा पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सम्बंधित)
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2. 10 वीं व 12 वीं परीक्षा की अंक तालिका / प्रमाणपत्र (जन्मतिथि सत्यापन हेतु)
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3. टी.सी. (मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र ) यदि आपने अन्य संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो लागू
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4. सी.सी. (मूल चरित्र प्रमाण पत्र ) यदि आपने अन्य संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो लागू
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5. आरक्षण का लाभ लेने के लिए मूल जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/ सहरिया/ OBC(नॉन क्रीमीलेयर)/SBC(नॉन क्रीमीलेयर)
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6. यदि मेरिट में बोनस का लाभ मिला हो तो सम्बंधित मूल प्रमाण पत्र
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7. निःशक्तजन (दिव्यांग) (Divyang) होने का प्रमाण पत्र
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8. कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र
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9. अभिभावक के रक्षा कार्मिक होने का प्रमाण पत्र (यदि आपने आवेदन के समय इस विकल्प को चुना है)
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10. अभिभावक के राज्य / कॉलेज शिक्षा/ मृत राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र
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11. अंतराल प्रमाण पत्र (2021 से पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है )
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12. आय सम्बंधित प्रमाण पत्र
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13. बी. पी. एल. प्रमाण पत्र
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14. अन्य प्रमाण पत्र जो आप पर लागू हों
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नोट: यदि ओ.बी.सी. एवं एस.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
एक वर्ष से अधिक पुराने हैं तो वे वेबसाइट से अनुछेद “ङ” (Annexure ‘ङ’) डाउनलोड
कर उसे भरकर प्रस्तुत करेंI स्मरण रहे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र
के अनुसार नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र एक वर्ष
हेतु तथा शपथपत्र के साथ तीन वर्ष तक मान्य है |